उपभोक्ता कैसे करें खुद उपभोक्ता कोर्ट में शिकायत ? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर Know more about consumer day? नापतोल में गड़बड़ी , सेवा में कमी आदि समस्याओं से निजात दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू है। फिर भी प्रक्रिया के बारे में पता न होने के चलते लोग इस कानून के तहत अपने अधिकार नहीं पा पाते। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को देश में पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था। इसमें सुधार करके 20 जुलाई 2020 को देश में नया Consumer Protection Act 2019 ( COPRA 2019) लागू किया जा चुका है। आओ जानते हैं कि उपभोक्ता बगैर वकील के ‘उपभोक्ता कोर्ट’ में खुद अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं ? यदि कोई ग्राहक कोई सामान अथवा सेवा खरीदता है तथा उसमें कोई कमी पाई जाती है या तय दाम ( MRP ) से ज्यादा वसूली की जाती है , तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। अगर उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है , तो वह हर्जाना पाने के लिए जिला , राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत जा सकता है। Ø उपभोक्ता अदालत कहां मौजूद...
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