भारत संविधान की मुख्य विशेषताएं
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किसी भी देश की शासन व्यवस्था
को संचालित करने के लिए लिखित और मौलिक दस्तावेज को संविधान कहते हैं।
· भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946
ई. हुआ।
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भारत का संविधान, संसार का
सबसे बड़ा संविधान है।
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भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय
लगा।
· प्रारंभ में संविधान में 395 अनुच्छेद,
22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं।
· संविधान का निर्माण संविधान सभा (चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा) द्वारा
किया गया।
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संविधान सभा के सदस्यों की
कुल संख्या 389 निर्धारित की गई। जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4
कमीश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होने थे। प्रत्येक प्रांत की
सीटों को आबादी के अनुपात के आधार पर तीन प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और साधारण में बांटा गया।
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संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन
9 दिसंबर 1946 ई. को संपन्न हुआ।
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संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन
की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
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संविधान सभा का स्थायी
अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र
प्रसाद को नियुक्त किया गया।
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उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय
संविधान की नींव माना गया है।
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13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा
के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव
को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था।
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संविधान की प्रारूप समिति का
अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर को बनाया गया।
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प्रारूप समिति में सात सदस्य
थे। जिनमें डॉ. भीमराव अंबेडकर के
अलावा गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी
अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह,
डीपी खेतान और एन माधवराव शामिल थे। 1948 में
डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी को शामिल किया गया।
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संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया।
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संविधान के अंगीकृत करते समय 284
सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
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संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक के
दिन 24 जनवरी 1950 ई. को ही डॉ.
राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया।
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भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि स्वतंत्रतता संग्राम
के दौरान कॉंग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को
भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया था, जो उस समय तो पूर्ण न हो सका
लेकिन आजादी के बाद बने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950
को संविधान लागू किया गया तथा 26 जनवरी 1950
को भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया।
· डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।
· पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द को 42वें संविधान
संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा
गया।
· संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
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भारतीय संविधान की प्रस्तावना “हम भारत के लोग,
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी
पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के
लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक
और राजैनिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति
की गरीमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर
1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं”।
· संविधान में ‘गणतंत्र प्रणाली’ का स्त्रोत फ्रांस
है।
· ‘आपातकालीन उपबंध’ संविधान में जर्मनी से लिए गए हैं।
· ‘राज्य के नीति-निर्देशक तत्व’ आयरलैंड देश से लिए गए
हैं।
· संविधान संशोधन प्रणाली’ को दक्षिण
अफ्रीका देश के संविधान से लिया है।
· भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य
और नियोजन प्रणाली’ रूस से ली गई है।
· संविधान में शामिल ‘कानून द्वारा स्थापित शब्दावली’
का स्त्रोत जापान है।
· ‘संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची,
केंद्र-राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन’ ऑस्ट्रेलिया
से लिया गया है।
· ‘संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण’ को कनाडा के संविधान से लिया गया
है।
· भारतीय संविधान में ‘मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का गठन और अधिकार’ संयुक्त राज्य
अमेरिका (यूएसए) के संविधान से लिए गए हैं।
· उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
· संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लेकर भारतीय संविधान
में शामिल किया गया है।
Salient Features of the Constitution of India
· The written and fundamental document
to govern the governance of any country is called the Constitution.
· The Constituent Assembly, which
created the Indian Constitution, was formed in July 1946 AD.
· The Constitution of India is the
largest constitution in the world.
· It took 2 years, 11 months
and 18 days to make the Constitution of
India.
· Initially the constitution had 395 articles, 22 parts
and 8 schedules.
· The constitution was prepared by the
Constituent Assembly (assembly of elected representatives).
· The total number of members of the
Constituent Assembly was fixed at 389. In
which representatives of 292 British
provinces, 93 princely states and 4 commissioner areas were to be included. The seats in each
province were divided among the three major communities, Muslims, Sikhs and
ordinary, based on the proportion of the population.
· The first session of the Constituent
Assembly was held on 9 December 1946 AD.
· The first session of the Constituent
Assembly was presided over by Dr. Sachchidanand Sinha.
· Dr. Rajendra Prasad was appointed as
the permanent President of the Constituent Assembly on 11 December 1946.
· The Objectives Resolution has been
considered as the foundation of the Indian Constitution.
· Objective Resolution before the
Constituent Assembly on 13 December
1946 was introduced by Pandit Jawaharlal Nehru.
· Dr. Bhimrao Ambedkar was made the
chairman of the drafting committee of the constitution.
· The Drafting Committee had seven
members. In which Dr. Bhimrao Ambedkar
· Others included Gopalaswamy Iyengar,
Alladi Krishnaswamy Iyer, KM Munshi, Mohammad Saadullah, DP Khaitan and N
Madhavrao. TT Krishnamachari was inducted after the death of DP Khaitan in 1948.
· The constitution was adopted on 26 November 1949.
· At the time of adoption of the
constitution, 284 members had signed.
· The last meeting of the Constituent
Assembly was held on 24 January 1950. On January 24, 1950, the day of the last meeting of the Constituent
Assembly, Dr. Rajendra Prasad was elected the President of India.
· The Indian Constitution was
implemented on 26 January 1950, because during the freedom struggle, Congress had
decided to celebrate India's first Independence Day on 26 January 1930, which
could not be completed at that time, but the Indian Constitution made after
independence was implemented on 26 January.
The constitution was implemented on January 1950 and the first Republic Day of India was celebrated on
26 January 1950.
· Dr. Bhimrao Ambedkar is called the
father of the Indian Constitution.
· The words secular and socialist were
added to the Preamble of the Constitution in 1976 by the 42nd
Constitutional Amendment.
· The preamble of the constitution is
called the key of the constitution.
· Preamble to the Constitution of India
“We the people of India having resolved to constitute India into a sovereign,
socialist, secular, democratic republic
· and to secure to all its citizens
social, economic and political justice, freedom of thought, expression, belief,
faith and worship, equality of status and opportunity and to ensure to all of
them the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation
Resolved to promote fraternity, in this Constituent Assembly of ours, this day,
the 26th day of November, 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this
Constitution”.
· The source of 'republican system' in
the constitution is France.
· The 'Emergency Provisions' in the
constitution have been taken from Germany.
· The Directive Principles of State
Policy have been taken from the country of Ireland.
· Constitution amendment system is
taken from the constitution of the country of South Africa.
· The 'Fundamental Duties and Planning
System' in the Indian Constitution has been taken from Russia.
· Japan is the source of 'terms
established by law' included in the constitution.
· The language of the Preamble to the
Constitution, Concurrent List, Center-State Division of Powers is taken from
Australia.
· 'Federal governance and
centralization of residuary powers' has been taken from the Constitution of
Canada.
· The 'Fundamental Rights, Constitution
and Powers of the Supreme Court' in the Indian Constitution have been taken
from the Constitution of the United States of America (USA).
· The post of Vice President has been
taken from the United States of America.
· Parliamentary governance system has
been included in the constitution of Britain to the Indian constitution.