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पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिलेगी 3 पेंशन, जानिए 2019 में बंद क्यों हुई और अब कितने मिलेंगे रुपये

Jagdeep Dhankhar News: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पेंशन अर्जी को राजस्थान विधानसभा में स्वीकृति मिल गई है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस पर मुहर लगाई। जगदीप धनखड़ को अब एक नहीं तीन तरह की पेंशन मिलेगी। जानते हैं इस्तीफा देने के बाद उनकी पेंशन को लेकर ताजा अपडेट।

Former Vice President Jagdeep Dhankhar will get pension
विधानसभा ने मंजूर की पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पेंशन
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पेंशन मंजूर कर दी है। धनखड़ को अब पूर्व विधायक के रूप में पेंशन मिलेगी। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ की ओर से राजस्थान विधानसभा में आवेदन कर पेंशन की मांग की थी। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अब स्पीकर देवनानी ने पेंशन मंजूर कर दी। अब उन्हें पूर्व विधायक के रूप में हर महीने 42 हजार रुपए की पेंशन मिलने के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

जुलाई 2019 में बंद हुई थी पेंशन

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्ष 1993 से लेकर 1998 तक अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे थे। पूर्व विधायक के रूप में जुलाई 2019 तक उन्हें पेंशन मिलती थी लेकिन जुलाई 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। वेतन वाला पद होने पर पेंशन बंद होने का नियम है। ऐसे में राज्यपाल बनाए जाने पर राजस्थान विधानसभा सचिवालय की ओर से उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। बाद में वे देश के उपराष्ट्रपति बन गए थे। 21 जुलाई को धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने पूर्व विधायक के रूप में पेंशन प्राप्त करने के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन किया था जिसे मंजूर कर दिया गया।

उम्र 75 पार, 20 प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगी पेंशन

उप राष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ एक बार विधायक रहे थे। पूर्व विधायक के रूप में उन्हें प्रति माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलनी थी लेकिन उनकी आयु 75 वर्ष से ज्यादा हो गई है। ऐसे में 35,000 रुपए के साथ 20 प्रतिशत अतिरिक्त यानी कुल 42,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेंगे। अगर धनखड़ साहब एक से ज्यादा बार विधायक बनते तो उनकी मूल पेंशन में हर बार के हिसाब से 1600 रुपए जुड़ते रहते। चूंकि वे एक बार ही विधायक रहे, ऐसे में मूल पेंशन 35,000 रुपए और उम्र 75 वर्ष पार होने के कारण 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।