Click Here To Download Letter in pdf
Advt.No. 1/2012, के तहत नियुक्त PGTs को जो राहत मिली है वो इस तरह समझें
1️⃣ After examining the provisions of service rules-2012, it is clarified that if a candidate is appointed as PGT on the basis of 4 years teaching experience against Advt.No. 1/2012, he/she is not required to qualify HTET and B.Ed. and the condition to qualify HTET/B.Ed. upto 1st April, 2015 is not applicable to these candidates.
1️⃣ सेवा नियम-2012 के प्रावधानों की जांच करने के बाद, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार को विज्ञापन संख्या- 1/2012 के तहत 4 साल के शिक्षण अनुभव के आधार पर पीजीटी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उसे एचटीईटी और बी.एड उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है, और 1 अप्रैल, 2015 तक एचटीईटी / बी.एड उत्तीर्ण करने की शर्त इन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी।
2️⃣ Further, if a candidate is appointed as PGT on the basis of STET/HTET qualified before 11.04.2012 against Advt.No. 1/2012, he/she is also not required to qualify B.Ed.
2️⃣ इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन संख्या- 1/2012 के तहत 11.04.2012 से पहले योग्य एसटीईटी / एचटीईटी के आधार पर पीजीटी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उसे भी बी.एड उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
3️⃣ However, a candidate appointed as PGT against Advt.No. 1/2012, on the basis of qualifications prescribed in old Rules of Haryana State Education Lecturer School Cadre (Group-C) Service Rules, 1998, he/she has to qualify the Haryana Teachers Eligibility Test (HTET) & B.Ed. and if he/she fails to do so, his/her appointment shall stand terminated automatically without giving any further notice.
3️⃣ हालांकि, Haryana State Education Lecturer School Cadre (Group-C) Service Rules, 1998, के पुराने नियमों में निर्धारित योग्यता के आधार पर विज्ञापन संख्या- 1/2012 के तहत पीजीटी के रूप में नियुक्त उम्मीदवार को, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) और B.Ed उत्तीर्ण करना होगा। और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी नियुक्ति बिना कोई और नोटिस दिए स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
विषय: एचटीईटी और बीएड उत्तीर्ण करने की शर्त के संबंध में स्पष्टीकरण। विज्ञापन के विरुद्ध नियुक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में लगाया गया। नंबर 1/2012।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को नियुक्ति पत्र जारी करते समय विज्ञापन के खिलाफ सिफारिश की गई। नंबर 1/2012, नियुक्ति पत्रों में एक सामान्य शर्त लगाई गई थी कि उम्मीदवारों को एचटीईटी और बी.एड उत्तीर्ण करना होगा। 1 अप्रैल, 2015 तक। जबकि कुछ मामलों में इस शर्त को लागू करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे पद के लिए पूरी तरह से योग्य थे। कुछ स्नातकोत्तर शिक्षक (PGTs) जिन्हें Advt के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। संख्या 1/2012 को 4 वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर या नए सेवा नियम, 2012 की अधिसूचना से पहले एचटीईटी / एसटीईटी योग्यता के आधार पर अर्थात्। इससे पहले। 11.04.2012 ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं और एचटीईटी/बी.एड उत्तीर्ण करने की शर्त को रद्द करने की प्रार्थना की है। उनके नियुक्ति पत्रों में वैधानिक नियमों के विरुद्ध होने के कारण 01 अप्रैल, 2015 (01 अप्रैल, 2018 तक विस्तारित) तक लगाया गया है।
सेवा नियम, 2012 के प्रावधानों की जांच करने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार को 4 साल के शिक्षण के आधार पर पीजीटी के रूप में नियुक्त किया जाता है। Advt के खिलाफ अनुभव। नंबर 1/2012, उसे एचटीईटी और बी.एड उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। और एचटीईटी / बी.एड उत्तीर्ण करने की शर्त। 1 अप्रैल, 2015 तक है
इन उम्मीदवारों पर लागू नहीं है। इसके अलावा, यदि एक उम्मीदवार को विज्ञापन के खिलाफ 11.04.2012 से पहले योग्य एसटीईटी / एचटीईटी के आधार पर पीजीटी के रूप में नियुक्त किया जाता है। नंबर 1/2012, वह / वह
बी.एड अर्हता प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक नहीं है। हालांकि, एडवांटेज के खिलाफ पीजीटी के रूप में नियुक्त एक उम्मीदवार। नंबर 1/2012,
हरियाणा राज्य शिक्षा व्याख्याता स्कूल संवर्ग (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 के पुराने नियमों में निर्धारित योग्यता के आधार पर, उसे हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) और बी.एड. और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी नियुक्ति बिना कोई और नोटिस दिए स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
Subject: Clarification regarding condition to qualify HTET and B.Ed. imposed in the appointment letters of the candidates appointed against Advt. No. 1/2012.
While issuing appointment letters to the Post Graduate Teachers recommended against Advt. No. 1/2012, a general condition was imposed in the appointment letters that candidates have to qualify HTET & B.Ed. upto 1st April, 2015. While in some cases this condition was not required to be imposed as they were fully qualified for the post. Some of the Post Graduate Teachers (PGTs) who were appointed against Advt. No. 1/2012 on the basis of 4 years teaching experience or on the basis of HTET/STET qualified before the notification of new service rules, 2012 ie. before. 11.04.2012 have filed writ petitions in the Hon'ble High Court and prayed therein to quash the condition to qualify HTET/B.Ed. upto 01st April, 2015 (extended up to 01st April, 2018) imposed in their appointment letters being against the statutory rules..
After examining the provisions of service rules, 2012, it is clarified that if a candidate is appointed as PGT on the basis of 4 years teaching. experience against Advt. No. 1/2012, he/she is not required to qualify HTET and B.Ed. and the condition to qualify HTET/B.Ed. upto 1st April, 2015 is
not applicable to these candidates. Further, if a candidate is appointed as PGT on the basis of STET/HTET qualified before 11.04.2012 against Advt. No. 1/2012, he/she
is also not required to qualify B.Ed. However, a candidate appointed as PGT against Advt. No. 1/2012,
on the basis of qualifications prescribed in old Rules of Haryana State Education Lecturer School Cadre (Group-C) Service Rules, 1998, he/she has to qualify the Haryana Teachers Eligibility Test (HTET) & B.Ed. and if he/she fails to do so, his/her appointment shall stand terminated automatically without giving any further notice.
Visit and Subscribe My YouTube Channel with my Name
Follow me on Facebook Page with my Name
Join My Telegram Group with my Name
"Abhimanyu Dahiya" Save Water, Save Environment,
Save Earth, Save Life.
जल है तो कल है। जल ही जीवन है।